Ration Depot: डीसी मोहम्मद इमरान रजा ने बताया कि हरियाणा सरकार ने खाद्य एवं आपूर्ति विभाग में फेयर प्राइस शॉप लेने के लिए आवेदन करने की अंतिम तिथि को 14 अगस्त तक बढ़ा दिया है। इससे पहले आवेदन भरने की अंतिम तिथि 7 अगस्त निर्धारित की गई थी। जिला रेवाड़ी में कुल 286 राशन डिपो के लिए आवेदन आमंत्रित किए गए हैं जिनमें से ग्रामीण व वार्ड में 109 डिपो महिलाओं के लिए आरक्षित किए गए हैं।
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Ration Depot के लिए आवेदन की अंतिम तिथि
डीसी ने बताया कि सरकार द्वारा गत 29 जुलाई को खाद्य एवं आपूर्ति विभाग के फेयर प्राइस शॉप पोर्टल की शुरुआत की गई थी, जिसके तहत जिला के रेवाड़ी के विभिन्न क्षेत्रों में नए राशन डिपो (फेयर प्राइस शॉप) के लाइसेंस देने के लिए ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए गए थे। सरकार ने जनहित में अब खाद्य एवं आपूर्ति विभाग में फेयर प्राइस शॉप प्राप्त करने के लिए आवेदन करने की अंतिम तिथि को 14 अगस्त शाम 5 बजे तक बढ़ा दिया है।
आवेदक को कम्प्यूटर का ज्ञान होना अनिवार्य : अशोक
जिला खाद्य एवं आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले नियंत्रक अशोक कुमार ने नियमों की जानकारी देते हुए बताया कि राशन डिपो के लिए आवेदनकर्ता संबंधित वार्ड या गांव का निवासी होना चाहिए, जिसकी उम्र 21 से 45 वर्ष के बीच हो। आवेदक की शैक्षणिक योग्यता कम से कम 12वीं पास हो और आवेदक को कम्प्यूटर का ज्ञान होना भी अनिवार्य है।
राशन डिपो अलॉटमेंट में तेजाब हमले से पीड़ित महिलाओं और विधवाओं को वरीयता देने का भी प्रावधान किया गया है। शर्तों के बारे में विस्तृत जानकारी खाद्य एंव आपूर्ति विभाग की वेबसाईटharyanafood.gov.in/ सी0एस0सी0 सेन्टर / विभाग के जिला कार्यालय कमरा न0 315 जिला सचिवालय, रेवाड़ी से प्राप्त की जा सकती है।






