Surcharge Waiver Scheme: दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम के प्रबंध निदेशक अमित खत्री ने बताया कि उपभोक्ताओं की सुविधा के लिए बिजली वितरण निगम के सभी ऑपरेशन कार्यालय 25 व 26 मार्च शनिवार और रविवार अवकाश के दिन भी खुलेंगे। बिजली बिलों की सरचार्ज माफी योजना (Surcharge Waiver Scheme) और राशि की वसूली से संबंधित सभी कार्यों के अनुपालन के लिए छुट्टी के दिन भी कार्यालय में कार्य होगा।
31 मार्च 2023 तक उठाएँ योजना का लाभ
उन्होंने बताया कि बिजली निगम द्वारा बिजली बिल सरचार्ज माफी योजना (Surcharge Waiver Scheme) 31 मार्च 2023 तक है। बकायादार उपभोक्ता समय से पहले इस योजना का लाभ अवश्य उठाएं। इस योजना का लाभ सभी सरकारी और निजी, कनेक्ट और डिस्कनेक्ट, शहरी तथा ग्रामीण, घरेलू व कृषि, नगर पालिका, ग्राम पंचायत आदि के उपभोक्ताओं को मिलेगा। जिनका बिल 31 दिसंबर 2021 तक बकाया था तथा अब तक भी बिल बकाया है। उनके बकाया बिल राशि के एकमुश्त भुगतान पर 5 प्रतिशत की अतिरिक्त छूट भी उपभोक्ताओं को दी जा रही है।
उपमंडल कार्यालय में करें संपर्क
जिन उपभोक्ताओं के कनेक्शन काटे गए थे, वे सभी उपभोक्ता इस योजना का लाभ उठा कर अपने कनेक्शन ले सकते हैं। बकायादार उपभोक्ता अपने बिजली बिल की मूल राशि का एक हिस्सा जमा करके अपना कटा हुआ बिजली कनेक्शन जुड़वा सकते हैं। शेष राशि को लगातार 6 किश्तों में मूल भुगतान के साथ-साथ वर्तमान बिल का भी भुगतान करना होगा। यह योजना शहरी एवं ग्रामीण सभी व्यक्तिगत घरेलू और कृषि श्रेणियों के उपभोक्ताओं के लिए भी लागू होगी। उपभोक्ता अपने बिल को निपटाने के लिए बिजली निगम के (Surcharge Waiver Scheme) संबंधित उपमंडल कार्यालय में संपर्क कर सकते हैं।
अप्रैल से डिफाल्टर का बिजली कनेक्शन काटने का चलेगा अभियान
प्रबंध निदेशक अमित खत्री ने कहा कि बिजली उपयोग के बाद बिल भुगतान करना सभी उपभोक्ताओं का दायित्व है। सभी उपभोक्ता अपने बिल का भुगतान समय पर करें अन्यथा डिफाल्टर उपभोक्ताओं का बिजली कनेक्शन काटा जाएगा। इसके लिए सूची तैयार की जाएगी, जिसमें विभिन्न विभागीय निजी कंपनियां, घर आदि का कनेक्शन काट दिया जाएगा। कई उपभोक्ता ऐसे हैं जिन्होंने बिल का भुगतान नहीं किया।
ऐसे उपभोक्ताओं को बिल भुगतान के लिए बिजली निगम ने 31 मार्च तक का समय दिया है। इन डिफाल्टरों का बिजली बिल भुगतान न होने पर इनके कनेक्शन को काट दिया जाएगा। 31 मार्च तक बिजली बिल भुगतान (Surcharge Waiver Scheme) न होने पर इनके कनेक्शन काटने की कार्रवाई की जाएगी। जो कोई विभाग, कंपनी या व्यक्तिगत उपभोक्ता बिजली बिल के डिफाल्टर हैं और 31 मार्च तक बिल का भुगतान नहीं किया जाता तो उनके खिलाफ समान रूप से अभियान चलाकर कनेक्शन काटने की कार्रवाई शुरू की जाएगी।