Important: पेंशनर 30 नवंबर तक जमा करवाएं अपने बायोमेट्रिक जीवन प्रमाण पत्र

जिला कोषाधिकारी सतीश कुमार यादव ने बताया कि 2012 के बाद रिटायर्ड व खजाना/उप खजाना कार्यालयों से पेंशन प्राप्त कर रहे पेंशनर खजाना कार्यालयों में तथा बैंक से पेंशन प्राप्त कर रहे पेंशनरों को बैंक में अपना बायोमेट्रिक जीवन प्रमाण ...

जिला कोषाधिकारी सतीश कुमार यादव ने बताया कि 2012 के बाद रिटायर्ड व खजाना/उप खजाना कार्यालयों से पेंशन प्राप्त कर रहे पेंशनर खजाना कार्यालयों में तथा बैंक से पेंशन प्राप्त कर रहे पेंशनरों को बैंक में अपना बायोमेट्रिक जीवन प्रमाण जमा कराना होगा। इसके अतिरिक्त कोई भी पेंशनर अपने नजदीक के अटल सेवा केन्द्र-सीएससी में भी अपना अंगूठा लगाकर ऑनलाइन माध्यम से जीवन प्रमाण-पत्र जमा करा सकता है।

उन्होंने बताया कि जिला खजाना कार्यालय, रेवाड़ी से लगभग 4 हजार पैंशनर पेंशन प्राप्त कर रहे है। उन्होंने बताया कि ए से जे तक के जीवन प्रमाण पत्र जमा करवाने का कार्य हो चुका है। उन्होंने बताया कि 14 नवंबर को के, एल, एम, एन, ओ, पी, क्यू, आर वाले पैंशनर 15, 16, 17, 18 व 21 नवंबर को, एस, टी, यू, वी, डब्ल्यू, एक्स, वाई, जेड वाले पैंशनर 22, 23, 24, 25, 28 व 29 नवंबर को अपना जीवन प्रमाण-पत्र जमा करा सकते है। जो पेंशनर किसी कारणवश निर्धारित तिथियों में अपना जीवन प्रमाण-पत्र नहीं दे सके वे अपना जीवन प्रमाण पत्र 30 नवंबर को जमा करा सकते हैं।

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उन्होंने सभी पेंशनरों से अनुरोध किया कि वे निर्धारित तिथियों को ही खजाना कार्यालय में जीवन प्रमाण-पत्र देने आए, जिससे भारी भीड़ से बचा जा सके। इसके साथ-साथ सभी पैंशनर अपने नजदीकी अटल सेवा केंद्र पर ऑनलाइन अपना जीवन प्रमाण-पत्र दे सकते हैं, जिसके लिए खजाना कार्यालय आना जरूरी नहीं है। हरियाणा सरकार के जो पैंशनर उप खजाना कोसली व बावल से पैंशन प्राप्त कर रहे है उनको अपना जीवन प्रमाण-पत्र उपरोक्त उप खजानों मे ही देना है।

जीवन प्रमाण पत्र जमा कराने के लिए ये दस्तावेज लाने होंगे साथ :

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जीवन प्रमाण-पत्र देने के लिए खजाना कार्यालय आते वक्त सभी पैंशनर को अपने साथ अपने पीपीओ की कॉपी, अपना आधार कार्ड और मोबाइल साथ लेकर आना है। फैमिली पैंशनर को अपना पुर्न विवाह न करने का प्रमाण-पत्र भी देना होगा। आश्रित बच्चें जो फैमिली पेंशन प्राप्त कर रहे हैं, को परिवार पहचान पत्र के अनुसार अपना आय का प्रमाण पत्र भी देना जरूरी है।

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बिमार व बुजुर्ग पैंशनर जो कहीं आने-जाने में असमर्थ है, अपना डिजिटल लाईफ सर्टिफिकेट इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक के प्रतिनिधि के माध्यम से घर बैठें दे सकते है। इस सेवा के लिए सरकार द्वारा निर्धारित शुल्क की दरें लागू होगीं। सभी शनिवार व रविवार दिनांक 1 व 8 नवम्बर को छुट्टी के दौरान खजाना कार्यालय में जीवन प्रमाण-पत्र जमा नहीं होंगे।

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