Rewari: जाट सायरवास के सरपंच आजाद सिंह को पद से किया निष्कासित, अजा वर्ग का दिया था गलत प्रमाण पत्र

Rewari: डीसी अशोक कुमार गर्ग ने गांव जाट सायरवास के नवनिर्वाचित सरपंच आजाद सिंह को चुनाव प्रक्रिया के दौरान प्रस्तुत किए गए नामांकन पत्र में सिरकीबन्द अनुसूचित जाति प्रमाण पत्र गलत प्रस्तुत करने पर तुरंत प्रभाव से जांच के आधार ...

Rewari: डीसी अशोक कुमार गर्ग ने गांव जाट सायरवास के नवनिर्वाचित सरपंच आजाद सिंह को चुनाव प्रक्रिया के दौरान प्रस्तुत किए गए नामांकन पत्र में सिरकीबन्द अनुसूचित जाति प्रमाण पत्र गलत प्रस्तुत करने पर तुरंत प्रभाव से जांच के आधार पर आजाद सिंह को सरपंच पद से निष्कासित (expelled) कर दिया है। साथ ही उक्त निष्कासित सरपंच को आदेश दिए गए है कि भविष्य में वह पंचायत की किसी भी बैठक में भाग नहीं लेगा और उसके पास ग्राम पंचायत का जो भी चार्ज / सम्पति है वह तुरन्त प्रभाव से किसी भी अनुसूचित जाति के बहुमत वाले पंच को अथवा आरक्षित बहुमत वाले पंच के ना होने पर किसी अन्य बहुमत वाले पंच को सौंपना सुनिश्चित करें।

जांच मे अजा वर्ग प्रमाण पत्र हुआ गलत सिद्ध

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डीसी गर्ग ने जानकारी देते हुए बताया कि गांव जाट सायरवास निवासी उमेद सिंह की शिकायत पर कार्रवाई करते हुए एसडीएम रेवाड़ी की जांच रिपोर्ट के आधार पर आजाद सिंह नवनिर्वाचित सरपंच ग्राम पंचायत जाट सायरवास द्वारा नामांकन पत्र के साथ संलग्न उसका सिरकीबन्द अनुसूचित जाति प्रमाण पत्र गलत सिद्ध होना पाया गया है जोकि हरियाणा पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 175 (1) (5) के तहत अयोग्यता की परिभाषा में आता है तथा चुनाव के समय वह अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित इस पद पर चुने जाने के लिए पात्र नहीं था।

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पदच्युत सरपंच भविष्य में नही लेगा किसी भी बैठक में भाग

डीसी ने विस्तृत जांच रिपोर्ट के आधार पर सिद्ध हुए आरोप बारे आजाद सिंह, सरपंच, ग्राम पंचायत जाट सायरवास को सरपंच पद से पदच्युत (expelled) कर दिया है। उन्होंने कहा कि सरपंच आजाद सिंह भविष्य में ग्राम पंचायत की किसी भी बैठक में भाग नहीं लेगा। उसके पास ग्राम पंचायत का जो भी चार्ज / सम्पति है वह तुरन्त प्रभाव से किसी भी अनुसूचित जाति के बहुमत वाले पंच को अथवा आरक्षित बहुमत वाले पंच के ना होने पर किसी अन्य बहुमत वाले पंच को सौंप दें।

3 वर्ष के लिए अयोग्य घोषित

इतना ही नहीं उक्त निष्कासित (expelled) सरपंच के विरुद्ध कड़ा संज्ञान लेते हुए हरियाणा पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 51 (4) के अंतर्गत निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए आजाद सिंह को पुन: चुनाव लड़ने के लिए तीन वर्ष के लिए अयोग्य घोषित भी कर दिया गया है।

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