Rewari News: कुंड बैरियर स्थित एक सब्जी की दुकान पर काम करने वाले व्यक्ति के साथ मारपीट करने के मामले में अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश अंकिता शर्मा की अदालत ने आरोपी गांव मनेठी निवासी विजयपाल को दोषी करार देते हुए एक साल कैद व 50 हजार रुपए जुर्माना की सजा सुनाई है।
18 अक्टूबर 2020 को गांव मनेठी की रहने वाली मीना देवी ने पुलिस को दी अपनी शिकायत में बताया था कि उसका पति गोपीराम कुंड बैरियर स्थित जैनाबाद निवासी धोलू की दुकान पर काम करता था। 18 अक्टूबर को भी वह रोजाना की तरह दुकान पर काम करने के लिए गए थे।
सुबह करीब 8 बजे गांव मनेठी निवासी विजयपाल ने बिना किसी कारण उनके पति गोपीराम के साथ मारपीट की और जान से मारने की धमकी देकर मौके से फरार हो गया। मीना देवी को उनके भाई नीलम ने इस घटना की जानकारी दी थी। परिजनों ने घायल गोपी राम को उपचार के लिए रेवाड़ी स्थित अस्पताल में भर्ती कराया था, जहां से उसे रेफर कर दिया गया था।
जिस पर पुलिस ने मीना देवी की शिकायत पर थाना खोल में आरोपी विजयपाल के खिलाफ मारपीट का मामला दर्ज करके जांच शुरू की थी। पुलिस ने आरोपी विजयपाल को गिरफ्तार कर लिया था।
जांच के बाद पुलिस ने आरोपी के खिलाफ अदालत में चार्जशीट दायर की। सभी दलीलें सुनने के बाद अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश अंकिता शर्मा ने आरोपी विजयपाल को दोषी करार देते हुए एक साल कैद और 50 हजार रुपए जुर्माना की सजा सुनाई है।








