जिला परिषद रेवाड़ी के वार्ड का आरक्षण अब होगा 9 जून को

जिला निर्वाचन अधिकारी (पंचायत) एवं डीसी अशोक कुमार गर्ग ने बताया कि हरियाणा पंचायती राज निर्वाचन नियमावली 1994 के नियम 5 में किए गए प्रावधान के अनुसार जिला परिषद रेवाड़ी के कुल 18 वार्ड में से अनुसूचित जाति, (महिलाओं सहित) ...

जिला निर्वाचन अधिकारी (पंचायत) एवं डीसी अशोक कुमार गर्ग ने बताया कि हरियाणा पंचायती राज निर्वाचन नियमावली 1994 के नियम 5 में किए गए प्रावधान के अनुसार जिला परिषद रेवाड़ी के कुल 18 वार्ड में से अनुसूचित जाति, (महिलाओं सहित) पिछड़ा वर्ग-(क), महिला व महिलाओं सहित वार्ड का आरक्षण अब गुरुवार, 9 जून दोपहर 2:30 बजे जिला सचिवालय सभागार के कमरा नंबर 203 में किया जाएगा।

 

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इससे पहले वार्ड का आरक्षण 7 जून होना था, जिसे प्रशासनिक कारणों के चलते स्थगित कर दिया गया है। उन्होंने वार्ड आरक्षण से संबंधित विभागों के विभागाध्यक्षों को निर्देश दिए कि उक्त बैठक में निर्धारित तिथि व समय पर पहुंचना सुनिश्चित करें।

 

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