Rewari: रेवाड़ी के उपायुक्त अभिषेक मीणा ने बताया कि नेत्रदान एक महान और पुण्य कार्य है, जिससे किसी के अंधेरे जीवन में नई रोशनी लाई जा सकती है। उन्होंने कहा कि कोई भी नागरिक जीवनकाल में नेत्रदान की शपथ ले सकता है और मृत्यु के बाद उसकी आंखें दान की जा सकती हैं।
उन्होंने जानकारी दी कि मृत्यु के 6 से 8 घंटे के भीतर नेत्र निकाले जा सकते हैं। इस प्रक्रिया में नेत्रदाताओं और प्राप्तकर्ताओं को किसी भी प्रकार का शुल्क नहीं देना पड़ता।
डीसी ने अपील की कि यदि किसी नेत्रदानी की मृत्यु हो जाती है तो परिजन तुरंत नजदीकी सरकारी स्वास्थ्य केंद्र से संपर्क करें।
नेत्रदान से जुड़ी अधिक जानकारी या सहायता के लिए नागरिक हरियाणा टोल फ्री नंबर 112 और राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 1800-11-4770 पर संपर्क कर सकते हैं।








