पर्यावरण सरंक्षण एवं बढ़ते हुए वायु प्रदुषण को कम करने के लिए कृषि तथा किसान कल्याण विभाग, हरियाणा द्वारा चालू वित्त वर्ष 2022-23 में फसल अवशेष प्रबंधन स्कीम के तहत फसल अवशेषो को खेत में मिलाने व अन्य प्रबन्धन के लिए व्यक्तिगत श्रेणी के किसानो को 50 प्रतिशत व कस्टम हायरिंग सैन्टर स्थापित करने के लिए 80 प्रतिशत अनुदान का प्रावधान किया गया है।
Table of Contents
25 अगस्त तक करें ऑनलाइन आवेदन
डीसी एवं चैयरमेन फसल अवशेष प्रबंधन योजना अशोक कुमार गर्ग ने बताया कि इस स्कीम के तहत कृषि एवं किसान कल्याण विभाग की ओर से नौ प्रकार के कृषि यन्त्रों पर अनुदान उपलब्ध करवाया जा रहा है, जिसके लिए इच्छुक किसान 25 अगस्त तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। उन्होंने बताया कि कि कृषि मशीनों पर विभिन्न मशीनीकरण योजनाओं के तहत कृषि यंत्रों जैसे कॉटन सीड ड्रील, ट्रैक्टर माउन्टेड स्प्रै पम्प, डायरेक्ट सीडेड राईज मशीन, ट्रैक्टर माउन्टेड रोटरी बीडर (2 व 3 रो), पावर टिलर, 12 एच पी से अधिक, ब्रिक्वेट मेंकिग मशीन, रीपर बाईन्डर स्वचालित, मेज प्लान्टर, मेज थ्रेसर, न्यूमेटिक प्लान्टर पर अनुदान के लिए इच्छुक किसान हरियाणा सरकार की वैबसाईट www.agriharyana.gov पर अपना आवेदन कर सकते है।
डीसी ने बताया कि योजना के तहत पंजीकृत किसान समूह, किसान उत्पादक संगठन व पंचायत को कस्टम हायरिंग सैंटर स्थापित करने के लिए 80 प्रतिशत व व्यक्तिगत श्रेणी के किसान को अधिकतम 50 प्रतिशत अनुदान दिया जाएगा। आवेदन करने उपरांत किसान 27 अगस्त तक अपने संबंधित दस्तावेज सहायक कृषि अभियन्ता, रेवाडी कार्यालय में जमा कराएं। किसान का मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल पर पंजीकरण होना अनिवार्य है।
ये हैं योजना के नियम एवं शर्तें :
ऑनलाइन आवेदन के लिए किसान के नाम हरियाणा राज्य में पंजीकृत ट्रेक्टर की वैद्य आर.सी, बैंक खाता, पैन कार्ड, परिवार पहचान पत्र एवं आधार कार्ड की आवश्यकता होगी। आवेदन करने वाले किसान को खेत में फसल अवशेष नही जलाने बारे शपथ पत्र भी देना होगा। इसके अतिरिक्त एक किसान विभिन्न प्रकार के अधिकतम 3 कृषि यंत्र व कस्टम हायंरिग सैन्टर कम से कम 3 व अधिकतम 5 कृषि यन्त्रो पर ही अनुदान ले सकता है और जिन किसानों ने पिछले 2 वर्षों में इन कृषि यंत्रों पर अनुदान लिया है वे इस स्कीम में उस कृषि यंत्र पर आवेदन करने का पात्र नहीं होंगे। ऑनलाइन आवेदन करने के लिए किसान को 2.5 लाख से कम मूल्य वाले कृषि यन्त्र के लिए 2500 रूपये व 2.5 लाख से अधिक मूल्य वाले कृषि यन्त्र के लिए 5000 की टोकन राशी ऑनलाईन जमा करवानी होगी।
ऑनलाईन ड्रा के माध्यम से होगा चयन
इस योजना के तहत लक्ष्य से अधिक आवेदन प्राप्त होते हैं तो लाभार्थियों का चयन जिला स्तरीय कार्यकारी कमेटी द्वारा ऑनलाईन ड्रा के माध्यम से किया जाएगा। चयनित किसान को कृषि यन्त्रो की खरीद कृषि तथा किसान कल्याण विभाग, हरियाणा सरकार द्वारा अधिकृत कृषि यन्त्र निर्माता से ही करना अनिवार्य है। अधिक जानकारी के लिए किसान उप कृषि निदेशक, सहायक कृषि अभियन्ता, रेवाडी कार्यालय, उप मण्डल कृषि अधिकारी कार्यालय से सम्पर्क करें।






