Hoarding: रेवाड़ी डीसी मो. इमरान रजा ने जानकारी देते हुए बताया कि केंद्र सरकार की ओर से गेहूं की जमाखोरी और दाम में बढ़ोतरी को रोकने के लिए गेहूं की स्टॉक लिमिट तय की गयी है।
गेहूं के स्टॉक की मात्रा की सीमा की निर्धारित
उन्होंने बताया कि सरकार की ओर से जारी गजट नोटिफिकेशन के तहत सरकार द्वारा गेहूं के स्टॉक की मात्रा (Hoarding) की सीमा निर्धारित की गई है। स्टॉक की यह सीमा 31 मार्च 2024 तक लागू रहेगी। उन्होंने कहा कि इस बारे में किसी भी प्रकार की अन्य जानकारी के लिए जिला खाद्य एवं पूर्ति नियंत्रक, रेवाड़ी के कार्यालय से संपर्क किया जा सकता है।
स्टॉक होल्डर को अपना स्टॉक करना होगा अपडेट
डीसी ने कहा कि हरियाणा खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग द्वारा जारी निर्देशानुसार सभी स्टॉक होल्डर केंद्र सरकार द्वारा उपलब्ध कराए गए ऑनलाईन लिंक evegoils.nic.in/eosp/login पर अपना पंजीकरण कराना सुनिश्चित करें तथा अपना-अपना स्टॉक प्रत्येक शुक्रवार को इस लिंक पर अपडेट करना सुनिश्चित करें।