Road Accident: रेवाड़ी डीसी ने जिले मे सड़क दुर्घटनाओं पर अंकुश लगाने के दिए आवश्यक दिशा-निर्देश

Road Accident: बैठक में डीसी गर्ग ने कहा कि सड़क दुघर्टनाओं को रोकने के लिए संबंधित विभाग आपसी तालमेल व समन्वय से कार्य करें ताकि सड़क दुर्घटनाओं पर अंकुश लगाया जा सके। डीसी ने जिला रेवाड़ी से होकर गुजरने वाले ...

Road Accident: बैठक में डीसी गर्ग ने कहा कि सड़क दुघर्टनाओं को रोकने के लिए संबंधित विभाग आपसी तालमेल व समन्वय से कार्य करें ताकि सड़क दुर्घटनाओं पर अंकुश लगाया जा सके। डीसी ने जिला रेवाड़ी से होकर गुजरने वाले राष्ट्रीय राजमार्गों, शहर के सरकुलर रोड़ सहित अन्य सड़कों व चौराहों को आमजन के लिए सुरक्षित व सफर को सुगम बनाने को लेकर प्रभावी दिशा- निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि यातायात नियमों की जानकारी होने के साथ-साथ अनुपालना करना ज्यादा अहम है। सड़क दुर्घटनाओं (Road Accident) को रोकने के लिए सभी संबंधित विभाग आपसी तालमेल से कार्य करें। उन्होंने कहा कि नेशनल हाइवे पर बने अनाधिकृत कट बंद किए जाएं और सर्विस रोड़ को भी ठीक किया जाए।

लोक निर्माण विभाग अवैध कटों को करें बंद

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डीसी ने लोक निर्माण विभाग को निर्देश देते हुए कहा कि उनके अधिकारी क्षेत्र की सड़कों पर गड्ढो को दुरूस्त करने के साथ ही टी-प्वाइंट आदि आवश्यक स्थानों पर साईन बोर्ड और ब्रेकर बनवाएं और अवैध कटों को भी बंद करवाएं। उन्होंने नगर परिषद के अधिकारियों को निर्देश दिए कि वे सरकुलर रोड़ पर अतिक्रमण हटाने के लिए कार्यवाही निरंतर जारी रखें।

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हेलमेट को न समझे बोझ

डीसी गर्ग ने जिलावासियों को भी सड़क सुरक्षा पहलूओं पर पूरा फोकस रखने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि चालक के लिए वाहन चलाते समय हेलमेट और सीट बेल्ट का सुरक्षा में अहम योगदान होता है। वाहन चालक चालान से बचने या हेलमेट को बोझ समझकर नहीं, बल्कि अपनी सुरक्षा के लिए प्रयोग करें। उन्होंने कहा कि जीवन अनमोल है, इसे लापरवाही में मत गवाएं। उन्होंने वाहन चालकों को आह्वान किया कि दोपहिया वाहन पर बैठने वाले दोनों ही व्यक्ति हेलमेट पहनकर चलें ताकि सड़क दुघर्टना (Road Accident) में बचाव हो सके।

वाहन चालक बिना वैद्य लाईसैंस के न चलाए वाहन

उन्होंने वाहन चालकों को यातायात के नियमों का पालन करने व दूसरों को भी इस बारे प्रेरित व जागरूक करने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि कोई भी वाहन चालक बिना वैद्य लाईसैंस के बाईक या कोई अन्य वाहन न चलाएं साथ ही 18 साल से कम आयु वर्ग के बच्चों को किसी भी रूप से बिना लाइसेंस के कोई भी वाहन न दें।

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