Haryana News: हरियाणा की सैनी सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। प्रदेश में 1 अगस्त से कर्मचारियों के लिए केंद्र की यूनिफाइड पेंशन स्कीम (UPS) भी लागू हो जाएगी। नेशनल पेंशन स्कीम (NPS) की जगह कर्मचारी अब UPS का भी विकल्प चुन सकेंगे। यह स्कीम 1 जनवरी 2006 या उसके बाद भर्ती हुए कर्मचारियों के लिए लागू होगी। इसके दायरे में करीब 2 लाख से ज्यादा कर्मचारी आएंगे। यह अभी सरकारी विभागों में लागू की जाएगी।
सैनी सरकार की कैबिनेट बैठक में लिया गया बड़ा फैसला

दरअसल, सीएम नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में गुरुवार को कैबिनेट बैठक हुई है। जिसमें कई अहम फैसलों को मंजूरी दी गई। यह स्कीम बोर्ड, निगम, सार्वजनिक उपक्रम, विवि के कर्मचारियों लिए बाद में निर्णय होगा। यूपीएस में मूल वेतन की 50 प्रतिशत गारंटीड पेंशन मिलेगी। जबकि, न्यूनतम 10 हजार रुपये की पेंशन है।
महिला कर्मचारी को मिलेंगी इतनी छुट्टी
वहीं महिला कर्मचारी 20 के बजाय 25 आकस्मिक अवकाश ले सकेंगी। HKRN की महिला कर्मचारियों का एक अतिरिक्त अवकाश बढ़ाया है। कर्मचारी की मृत्यु पर परिवार को 1 के बजाय 2 साल का आवास भत्ता मिलेगा। छुट्टी के दिन काम करने पर ग्रुप-सी, डी के कर्मचारी एक महीने के अंदर प्रतिपूरक अवकाश ले सकेंगे।







