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खंड धारूहेड़ा, खोल, रेवाड़ी, जाटूसाना की पंचायत समिति व ग्राम पंचायतों के वार्डो का इस दिन होगा आरक्षण

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हरियाणा पंचायती राज द्वितीय संशोधन एक्ट न0-31 ऑफ 2020 व हरियाणा पंचायती राज निर्वाचन संशोधित नियम 2021 के नियम 5 व हरियाणा पंचायती राज एक्ट (संशोधन) अध्यादेश 2022 (2) में किए प्रावधान अनुसरा जिला निर्वाचन अधिकारी (पंचायत) एवं डीसी अशोक कुमार गर्ग के मार्गदर्शन में खण्ड धारूहेड़ा की पंचायत समिति व ग्राम पंचायतों के वार्डो का आरक्षण बुधवार 28 सितंबर को प्रात: 9 बजे, खण्ड रेवाड़ी की पंचायत समिति व ग्राम पंचायतों के वार्डो का आरक्षण बुधवार 28 सितंबर को प्रात: 11 बजे.

वहीं खण्ड जाटूसाना की पंचायत समिति व ग्राम पंचायतों के वार्डो का आरक्षण बुधवार 28 सितंबर को दोपहर 1 बजे तथा खण्ड खोल की पंचायत समिति व ग्राम पंचायतों के वार्डो का आरक्षण वीरवार 29 सितंबर को प्रात: 11 बजे लघु सचिवालय स्थित एसडीएम न्यायालय कमरा नंबर 124 में किया जाएगा। यह जानकारी एसडीएम रेवाड़ी होशियार सिंह ने दी।

उन्होंने बताया कि पंचायत समितियों के वार्डो में से पिछड़ा वर्ग (क) की सीटों के लिए हरियाणा पंचायती राज निर्वाचन संशोधित नियम 2021 के नियम 5 में दिए गए प्रावधान अनुसार ड्रा ऑफ लॉटस के आधार पर आरक्षण किया जाएगा। उन्होंने वार्ड आरक्षण से संबंधित विभागों के विभागाध्यक्षों को निर्देश दिए कि उक्त बैठक में निर्धारित तिथि व समय पर पहुंचना सुनिश्चित करें।