Rewari News: रेवाड़ी के 6 गांवों में स्ट्रीट वेंडर्स के लिए लगेंगे कैंप, मिलेगा बिना गारंटी ऋण

Rewari News: डीसी अभिषेक मीणा ने कहा कि जिला में 16 मार्च से 15 अप्रैल 2026 तक जिला के छह गांवों में प्रधानमंत्री स्वनिधी योजना के अंतर्गत विशेष कैंप लगाए जाएंगे, जिसमें रेहड़ी-पटरी व डोर टू डोर सर्विस देने वाले ...

Rewari News: डीसी अभिषेक मीणा ने कहा कि जिला में 16 मार्च से 15 अप्रैल 2026 तक जिला के छह गांवों में प्रधानमंत्री स्वनिधी योजना के अंतर्गत विशेष कैंप लगाए जाएंगे, जिसमें रेहड़ी-पटरी व डोर टू डोर सर्विस देने वाले व्यापारियों को योजना के तहत पंजीकरण किया जाएगा। शुरुआत  में जिला के छह गांव भाकली, मनेठी, रामपुरा, आकेड़ा, घटाल महैनियावास व महेश्वरी में विशेष कैंपों का आयोजन किया जाएगा।

डीसी अभिषेक मीणा ने मंगलवार को लघु सचिवालय में अपने कार्यालय में संबंधित बीडीपीओ, ग्राम सचिव व बैंक प्रतिनिधियों के साथ बैठक कर आवश्यक दिशा निर्देश दिए। उन्होंने निर्देश देते हुए कहा कि सभी लाभार्थियों का पीएम  स्वनिधी योजना के तहत पंजीकरण कराया जाए ताकि वे सरकार द्वारा उपलब्ध करवाई जा रही योजना का लाभ ले सकें। उन्होंने बताया कि योजना के माध्यम से स्ट्रीट वेंडर्स को बिना गारंटी आसान ऋण उपलब्ध कराया जा रहा है जिससे वे अपने व्यवसाय को सशक्त बना सकें।

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उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री स्वनिधी योजना के तहत कोई भी पात्र व्यक्ति योजना से वंचित न रहे। इसके लिए इन गांवों में अधिक से अधिक लोगों को जागरूक किया जाए। उन्होंने बताया कि शहरों की तरह गांवों में भी सरकार द्वारा छोटे व्यापारियों के लिए भी योजना के तहत लाभ दिया जा रहा है। डीसी ने बताया कि कोई भी रेहड़ी-पटरी व डोर टू डोर सर्विस देने वाले वेंडर्स पंजीकरण कराकर योजना का लाभ ले सकते है।

डीसी ने गांवों के सभी जरूरतमंद स्ट्रीट वेंडर्स से आह्वान किया कि वे योजना के तहत पंजीकरण करवाकर इसका लाभ लें और आत्मनिर्भर बनें। यह कैंप छोटे व्यापारियों को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में एक सराहनीय पहल है।
एलडीएम राजीव रंजन ने बैठक में बताया कि  17 मार्च को गांव भाकली में, 24 मार्च को गांव मनेठी, 02 अप्रैल को गांव रामपुरा, 7 अप्रैल को गांव आकेडा, 9 अप्रैल को गांव घटाल महैनियावास व 15 अप्रैल को गांव महेश्वरी में प्रातः 11 बजे कैंप का आयोजन किया जाएगा। इन विशेष कैंपों के माध्यम से पात्र लोगों को योजना के तहत पंजीकरण करवाया जाएगा, ताकि लाभार्थी को योजना का लाभ मिल सके। इसके लिए पात्र लाभार्थी को आवेदन के लिए आधार कार्ड, बैंक पासबुक, आधार से लिंक मोबाइल नंबर व यूपीआई आईडी अनिवार्य है। बैठक में डीडीपीओ एचपी बंसल, बीडीपीओ, ग्राम सचिव व बैंक के प्रतिनिधि मौजूद रहे।

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