Rewari News: रेवाड़ी में सड़क सुरक्षा पर प्रशासन सख्त, बिना फिटनेस स्कूल बसें होंगी इम्पाउंड

Rewari News: डीसी एवं चेयरमैन जिला सड़क सुरक्षा समिति अभिषेक मीणा की अध्यक्षता में शुक्रवार को लघु सचिवालय स्थित सभागार में सड़क सुरक्षा को लेकर मासिक बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में डीसी ने सड़कों पर संकेतक, सफेद पट्टी, ...

Rewari News: डीसी एवं चेयरमैन जिला सड़क सुरक्षा समिति अभिषेक मीणा की अध्यक्षता में शुक्रवार को लघु सचिवालय स्थित सभागार में सड़क सुरक्षा को लेकर मासिक बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में डीसी ने सड़कों पर संकेतक, सफेद पट्टी, रिफ्लेक्टर और रोड मार्किंग सहित लाइट के उचित प्रबंध सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने जिला की सड़कों की बिंदुवार समीक्षा करते हुए विभागीय अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए।

डीसी अभिषेक मीणा ने कहा कि जिला की सभी सड़कों एवं राजमार्गों को वाहन चालकों के लिए पूरी तरह से सुरक्षित और सुगम बनाना सरकार व प्रशासन की प्राथमिकता है, इसलिए संबंधित विभागों और एजेंसी के अधिकारी आपस में समवन्य स्थापित करते हुए सभी सड़कों एवं राजमार्गों को दुरुस्त रखें। उन्होंने कहा कि सड़क सुरक्षा आम आदमी की जान से जुड़ा महत्वपूर्ण विषय है। इसमें बैगर लापरवाही के पूरी तरह से जिम्मेदारी से कार्य किया जाए। उन्होंने बैठक में रोड पर किसी भी तरह का अतिक्रमण न हो इसके लिए लगातार अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई जारी रखी जाए।

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डीसी ने बैठक में कहा कि जिला से निकल रहे राष्ट्रीय राजमार्ग (NH) के किनारे वाहन खड़ा करने से दुर्घटना का अंदेशा बना रहता है, इसलिए ऐसा करने वाले वाहन चालकों के खिलाफ कार्रवाई अमल में लाई जाए। उन्होंने कहा कि रात्रि के समय जिला में राजमार्गों व मुख्य सड़कों पर लाइट की व्यवस्था होनी चाहिए। वहीं सड़कों पर अवैध कट बिल्कुल न हो। इसके साथ-साथ सड़कें गड्ढे मुक्त होना भी सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने सड़कों के नियमों की पालना न करने वाले वाहन चालकों के चालान करने के साथ-साथ नियमों के बारे में भी जागरूक किया जाए।

बैठक के दौरान डीसी ने कहा कि सुरक्षित स्कूल वाहन पोलिसी के तहत सभी स्कूल की बसों की जांच की जाए। यदि कोई बस बिना फिटनेस प्रमाण पत्र के मिलती है तो उन्हें इम्पाउंड किया जाए। डीसी ने एंबुलेंस के रिस्पांस टाइम में तेजी लाने, बिना हेलमेट, सीट बेल्ट, गलत दिशा में वाहन चलाने वालों, लिमिट से अधिक सवारियां लेकर चलने वाले वाहनों के चालान करने, सड़कों पर साइन बोर्ड लगवाने, दुघर्टना का ऑडिट, ब्लैक स्पॉट, एक्सीडेंट प्रोन प्वाइंट चिन्हित करने सहित अन्य आवश्यक दिशा निर्देश दिए।

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