Rewari News: जिला निर्वाचन अधिकारी एवं डीसी अभिषेक मीणा ने नागरिकों से अपील की है कि सोशल वे सोशल मीडिया व अन्य डिजीटल प्लेटफार्म पर मतदाताओं के नाम मतदाता सूची से हटाए जाने संबंधी किसी भी प्रकार की अफवाह, भ्रामक सूचना अथवा गलत प्रचार पर विश्वास न करें तथा निर्धारित समय सीमा के भीतर अपना हस्ताक्षरित गणना प्रपत्र अवश्य जमा करें, ताकि उनका नाम प्रारंभिक मतदाता सूची में सुरक्षित रूप से शामिल किया जा सके।
जिला निर्वाचन अधिकारी ने स्पष्ट किया कि जिन मतदाताओं से गणना प्रपत्र प्राप्त नहीं होगा, उनका नाम केवल निर्धारित परिस्थितियों में ही जैसे डुप्लीकेट अथवा एक से अधिक स्थानों पर पंजीकरण, मृत मतदाता, स्थायी रूप से स्थानांतरित मतदाता, अनुपस्थित अथवा पता न चलने वाले मतदाता तथा गणना प्रपत्र पर हस्ताक्षर करने से इनकार करने वाले मामले शामिल हैं। इन सभी मामलों में बीएलओ स्थानीय जांच व निर्धारित प्रक्रिया और रिकॉर्ड के आधार पर ही कार्रवाई करेगा।
उन्होंने बताया कि जिन मतदाताओं के गणना प्रपत्र प्राप्त नहीं होंगे, उनके संबंध में बीएलओ स्थानीय जांच के आधार पर संभावित कारण जैसे अनुपस्थिति, स्थानांतरण, मृत, डुप्लीकेट सूची तैयार करेगा। इस सूची पर बूथ लेवल अधिकारियों एवं राजनीतिक दलों के बूथ लेवल एजेंट की बैठक आयोजित की जाएगी तथा सूची को संबंधित कार्यालयों के नोटिस बोर्ड एवं विभागीय वेबसाइट पर भी जारी किया जाएगा।
डीसी ने बताया कि भारत निर्वाचन आयोग का उद्देश्य प्रत्येक पात्र भारतीय नागरिक का नाम मतदाता सूची में शामिल करना व किसी भी अपात्र व्यक्ति का नाम सूची में शामिल होने से रोकना है। उन्होंने बताया कि 15 जून से 14 जुलाई 2026 तक चल रहे गणना चरण के दौरान प्रत्येक वर्तमान मतदाता को बूथ लेवल अधिकारी (बीएलओ) द्वारा गणना प्रपत्र उपलब्ध कराया जा रहा है। वर्तमान मतदाता हस्ताक्षरित गणना प्रपत्र जमा करेंगे और उनका नाम बिना किसी अतिरिक्त दस्तावेज की मांग किए प्रारंभिक मतदाता सूची में शामिल किया जाएगा।
सभी पात्र मतदाताओं को मिलेगा अवसर
डीसी ने कहा कि 14 जुलाई तक वर्तमान मतदाता हस्ताक्षरित गणना प्रपत्र जमा करेंगे और उनका नाम प्रारंभिक मतदाता सूची 2026 में शामिल किया जाएगा। गणना चरण के दौरान किसी भी प्रकार का दस्तावेज जमा नहीं कराया जाएगा। मतदाता स्वयं, परिवार का कोई वयस्क सदस्य व ऑनलाइन माध्यम से भी गणना प्रपत्र भर सकता है।
दावा व आपत्ति का अवसर
जिला निर्वाचन अधिकारी ने कहा कि 21 जुलाई से 20 अगस्त 2026 तक दावा एवं आपत्ति अवधि के दौरान प्रत्येक पात्र नागरिक को अपना पक्ष रखने का पूरा अवसर मिलेगा। कोई भी पात्र नागरिक फॉर्म-6 के माध्यम से अपना नाम मतदाता सूची में शामिल कराने तथा फॉर्म-8 के माध्यम से आवश्यक संशोधन कराने के लिए आवेदन कर सकता है।






