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PAN card : 30 जून तक कराएं पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक, लिंक न कराने पर पैन कार्ड हो जाएगा निष्क्रिय

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PAN card : यदि आपने अब तक आधार कार्ड को पैन कार्ड से लिंक नहीं किया है तो आपके लिए राहत की खबर आई है। सरकार ने पैन से आधार को लिंक करने की आखिरी तारीख को तीन महीने आगे बढ़ा दिया है। अब पेन कार्ड और आधार कार्ड को लिंक करने की आखिरी तारीख 1000 रुपए विलंब शुल्क के साथ 30 जून, 2023 हो गई है। इसके लिए आपको एक हजार रुपए का भुगतान करना होगा। ऐसे में अगर आपने यह काम नहीं किया है तो इसे जल्द से जल्द पूरा कर लें।

लिंक न करवाने पर पैन कार्ड हो जाएगा निष्क्रिय

रेवाड़ी डीसी अशोक कुमार गर्ग ने जानकारी देते हुए बताया कि यदि कोई व्यक्ति अंतिम तिथि तक अपने पैन कार्ड में आधार कार्ड लिंक नहीं करवाता है तो उनका पैन कार्ड निष्क्रिय हो जाएगा। साथ ही ऐसे पेन कार्ड का प्रयोग करने पर सरकार के तरफ से करवाई भी की जा सकती है। आप अपने पैन कार्ड को अपने आधार कार्ड के साथ लिंक नहीं करते है तो आपको बैंक से लेनदेन करने में भी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है।

पैन कार्ड आपके आधार कार्ड से लिंक स्टेटस:

आपका पैन कार्ड (PAN card) आपके आधार कार्ड से लिंक है या नहीं इसे ऑनलाइन तरीके से जाना जा सकता है। इसके लिए बस कुछ आसान से स्टेप्स को फॉलो करके लिंक स्टेटस को जाना जा सकता है।

1. सबसे पहले आयकर ई-फाइलिंग पोर्टल incometax.gov.in/iec/foportal/ पर जाएं।
2. होम पेज पर लिंक आधार स्टेटस का विकल्प चुनें।
3. लिंक आधार स्टेटस विकल्प को चुनने के बाद पैन और आधार नंबर डालें, जिसके बाद एक पॉप-अप संदेश दिखाई देगा।
4. यदि आधार और पैन लिंक हैं, तो संदेश आएगा- आपका पैन पहले से ही दिए गए आधार से जुड़ा हुआ है। अगर नहीं तो एक मैसेज आएगा- पैन आधार से लिंक नहीं है।
5. इसके बाद आधार को पैन से जोड़ने के लिए लिंक आधार पर क्लिक करें, जिसके बाद मैसेज आएगा आधार-पैन लिंकिंग अनुरोध सत्यापन के लिए यूआईडीएआई को भेज दिया गया है।
6. लिंक आधार स्टेटस पर क्लिक करके बाद में स्थिति की जांच करें।

एसएमएस के जरिए भी जांच सकते हैं स्टेटस :

यदि आप वेबसाइट द्वारा ऑनलाइन प्रक्रिया में नहीं जाना चाहते हैं तो एसएमएस के जरिए भी इसके स्टेटस की जांच की जा सकती है। इसके लिए को 567678 या 56161 पर एसएमएस भेजना होगा। इसके बाद आधार पैन से जुड़ा है या नहीं, इसकी जानकारी मिल जाएगी।