Home रेवाड़ी पंचायत आम चुनाव 2022:रेवाड़ी डीसी ने मतदान केंद्र के 100 मीटर दायरे...

पंचायत आम चुनाव 2022:रेवाड़ी डीसी ने मतदान केंद्र के 100 मीटर दायरे में चुनाव प्रचार सामग्री व टैंट पर लगाई रोक

2
0

रेवाड़ी जिला में आगामी शनिवार, 12 नवंबर को होने वाले सरपंच व पंच पद के चुनाव के मद्देनजर जिला प्रशासन पूरी तरह से सजगता व सतर्कता के साथ कदम उठा रहा है। योजनाबद्ध तरीके से कार्य करते हुए डीसी अशोक कुमार गर्ग व एसपी राजेश कुमार ने गुरूवार को पंचायत चुनाव के तहत नियुक्त ड्यूटी मजिस्ट्रेट, सुपरवाइजर व पैट्रोलिंग पार्टी के साथ शहर के जैन पब्लिक स्कूल परिसर में बैठक करते हुए आवश्यक दिशा-निर्देश दिए। डीसी गर्ग ने कहा कि भयमुक्त वातावरण में सुरक्षित ढंग से निष्पक्ष व ईमानदारी के साथ चुनाव प्रक्रिया संपन्न कराना प्रशासन का दायित्व है जिसे टीम वर्क के साथ पूरा किया जाएगा।

मतदान केंद्र के 100 मीटर दायरे में चुनाव प्रचार सामग्री व टैंट पर रोक : डीसी

डीसी अशोक कुमार गर्ग ने सभी डयूटी मजिस्ट्रेट व सुपरवाइजर को स्पष्ट निर्देश दिए कि जिला के सातों खंडों में बनाए गए मतदान केंद्रों की चार दीवारी के 100 मीटर दायरे में किसी भी रूप से प्रत्याशी अथवा समर्थक द्वारा कोई प्रचार सामग्री व टैंट नहीं लगने दिया जाए।

उन्होंने कहा कि मतदान दिवस पर अल सुबह से ही सतर्कता बरतते हुए मॉनिटरिंग सुनिश्चित करें ताकि किसी भी रूप से कोई व्यक्ति नियमों की अवहेलना न कर पाए। उन्होंने कहा कि मतदान केंद्रों पर व्यवस्था को बनाए रखना बेहद जरूरी है, ऐसे में पहले ही उक्त क्षेत्र में लोगों को सचेत कर दें और यदि उक्त दायरे में कोई नियमों की अवहेलना करता है तो संबंधित पर कार्रवाई अमल में तत्परता से लाई जाए।

बिना आई कार्ड के पोलिंग एजेंट नहीं बैठ सकते मतदान केंद्र पर :

डीसी गर्ग ने कहा कि शनिवार को मतदान केंद्र पर पोलिंग एजेंट के पहचान पत्र बनाने के निर्देश सभी को दिए गए हैं। बिना पहचान पत्र के कोई भी पोलिंग एजेंट मतदान केंद्र में नहीं बैठ सकता। उन्होंने कहा कि पोलिंग एजेंट के आई कार्ड पर फोटो संबंधित की होनी बेहतद जरूरी है और यदि कोई पोलिंग एजेंट नियमों की अनदेखी करता है तो उसे मतदान केंद्र से बाहर भेजना सुनिश्चित करें।

उन्होंने कहा कि यह भी ड्यूटी मजिस्ट्रेट, सुपरवाइजर व पोलिंग पार्टी ध्यान दे कि पोलिंग एजेंट किसी भी रूप से मतदाता का सहयोगी न बन पाए। केवल परिवार के सदस्य को ही जरूरतमंद मतदाता के लिए सहयोगी के रूप में प्रवेश दिया जाए। उन्होंने स्पष्टï किया कि हरियाणा निर्वाचन आयोग के नियमों की अनदेखी किसी भी रूप से बर्दाश्त नहीं की जाएगी।

मतदान केंद्र परिसर में बेवजह लोगों को न होने दें खड़ा :

डीसी अशोक कुमार गर्ग ने कहा कि मतदान केंद्र पर केवल मतदाताओं को ही प्रवेश करने की अनुमति है। किसी भी रूप से मतदान करने उपरांत लोगों को बेवजह मतदान केंद्र परिसर में खड़ा न रहने दिया जाए। भयमुक्त वातावरण को बनाए रखते हुए मतदान केंद्र परिसर में निर्बाध रूप से मतदान प्रक्रिया को जारी रखा जाए।

उन्होंने कहा कि मतदान प्रक्रिया को पूरी पारदर्शिता के साथ बेहद सुरक्षित माहौल के बीच संपन्न कराना ही प्रशासन की प्राथमिकता है, ऐसे में सभी अधिकारी व कर्मचारी पूरी टीम भावना के साथ कार्य करते हुए शनिवार को मतदान कराने के साथ-साथ मतगणना प्रक्रिया को पूरा करने में अपनी भागीदारी निभाएं।

अति संवेदनशील व संवेदनशील मतदान केंद्रों पर है पूरा फोकस : एसपी

बैठक में एसपी राजेश कुमार ने बताया कि अति संवेदनशील व संवेदनशील मतदान केंद्रों पर पुलिस प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद है। भयमुक्त व सुरक्षित मतदान प्रक्रिया को संपन्न कराने में पुलिस बल की पर्याप्त व्यवस्था की गई है और किसी भी असामाजिक व शरारती तत्व को माहौल खराब करने नहीं दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि जिला के सातों खंडों में पर्याप्त पुलिस बल की व्यवस्था की गई है जिसके तहत गलत काम की मंशा करने वालों पर पूरा शिकंजा कसते हुए पुख्ता प्रबंध किए गए हैं।