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राज्य चुनाव आयोग ने जारी किए दिशा निर्देश, निकाय चुनाव उम्मीदवारों को देनी होगी आपराधिक मुकदमों की जानकारी

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जिला निर्वाचन अधिकारी एवं डीसी अशोक कुमार गर्ग  ने बताया कि निकाय चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों को लेकर आयोग द्वारा दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। निर्देशों के अनुसार नामांकन वापसी के दिन से लेकर मतदान के दो दिन पहले तक स्वघोषण को प्रकाशित और प्रदर्शित करवाना होगा।

 

 

इस घोषणा में संबंधित उम्मीदवार पर चल रहे या अपराधी घोषित किए जा चुके सभी मुकदमों की जानकारी देनी होगी और यह घोषणा उस क्षेत्र में अच्छी संख्या में प्रकाशित होने वाले दो समाचार पत्रों (एक हिन्दी व एक अंग्रेजी) सहित लोकल केबल टीवी पर भी चलवानी होगी। घोषणा को निर्धारित अवधि के दौरान कम से कम तीन बार प्रदर्शित व प्रकाशित करवाना होगा। यह कार्य तीन अलग अलग दिनों में करवाना होगा।

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उन्होंने बताया कि संबंधित रिटर्निंग अधिकारी को आयोग के इन दिशा निर्देशों को लेकर सभी उम्मीदवारों को लिखित में संस्मरण करवाना होगा। सभी उम्मीदवारों को अपराधिक मुकदमों के प्रकाशन एवं प्रदर्शन के बाद उनकी कॉपी डीसी के कार्यालय में जमा करवानी होगी। किसी पार्टी की टिकट पर चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों को नामांकन के साथ घोषणा पत्र देना होगा कि उसने सभी अपराधिक मुकदमों की जानकारी संबंधित पार्टी को दे दी गई है। संबंधित पार्टी को भी उम्मीदवार के आपराधिक मुकदमों के बारे में अपनी वेबसाइट पर जानकारी को सार्वजनिक करना होगा।