शैक्षणिक संस्थान के 100मीटर के दायरे में तंबाकू उत्पाद बेचना दंडनीय अपराध

डीसी ने जन जागरूकता की मुहिम में बताया कि सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान करना दंडनीय अपराध है और पकड़े जाने पर 200 रूपये का संबंधित व्यक्ति पर जुर्माना किया जा सकता है। दुकानों पर खुली बीड़ी सिगरेट बेचने पर भी ...

डीसी ने जन जागरूकता की मुहिम में बताया कि सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान करना दंडनीय अपराध है और पकड़े जाने पर 200 रूपये का संबंधित व्यक्ति पर जुर्माना किया जा सकता है। दुकानों पर खुली बीड़ी सिगरेट बेचने पर भी दुकानदार का चालान किया जा सकता है।

 

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किसी भी शैक्षणिक संस्थान के 100 वर्ग गज की दूरी पर किसी भी प्रकार का तंबाकू उत्पाद बेचना दंडनीय अपराध है। 18 वर्ष से कम आयु के बच्चे को भी यदि तंबाकू उत्पाद बेचते पाया जाता है तो उस पर भी उचित चालान किया जा सकता है। प्रत्येक तंबाकू उत्पाद के पैकेट पर वैधानिक चेतावनी होना अनिवार्य है।
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डीसी ने कहा कि तंबाकू उत्पाद के अत्यधिक प्रयोग से बिमारियों का खतरा भी बढ़ जाता है। अत: हमें इसके प्रयोग से बचना चाहिए और सार्वजनिक स्थानों पर थूकने पर भी हरियाणा सरकार ने चालान का प्रावधान किया है। उन्होंने बताया कि धूम्रपान से बच्चों व महिलाओं को ज्यादा नुकसान होता है। उन्होंने लोगों से आह्वान किया कि वे संकल्प करें कि वे किसी भी प्रकार के धूम्रपान से दूर रहेंगे तथा तम्बाकू उत्पाद की लत से ग्रस्त लोगों को तम्बाकू उत्पादों के सेवन को छोडऩे के लिए प्रेरित करेंगे।

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