Haryana News: हरियाणा सरकार ने सेना की चार साल की सेवा पूरी कर लौटने वाले पूर्व अग्निवीरों को सरकारी नौकरियों में आरक्षण देने का ऐतिहासिक फैसला लिया है। सरकार ने इस फैसले को लेकर आधिकारिक नोटिफिकेशन जारी कर दिया है, जिसे राज्य के सभी जिलाधिकारियों (DCs), विभाग प्रमुखों, बोर्डों, निगमों और विश्वविद्यालयों को भेजा जा चुका है।
सरकार द्वारा जारी नियमों के अनुसार, हरियाणा के मूल निवासी पूर्व अग्निवीरों को ग्रुप-बी पदों में 1% आरक्षण, ग्रुप-सी पदों में 5% आरक्षण, हरियाणा पुलिस में कॉन्स्टेबल भर्ती में 20% आरक्षण, वन विभाग की भर्तियों में 10% आरक्षण मिलेगा। हॉरिजेंटल आरक्षण का मतलब है कि यह आरक्षण सभी कैटेगरीज (जैसे सामान्य, OBC, SC/ST) में अलग से लागू किया जाएगा।
हालांकि, यह स्पष्ट किया गया है कि सेना से लौटने के बाद सीधी भर्ती में आरक्षण देने का मामला अभी विचाराधीन है। इसका मतलब है कि भविष्य में और अधिक आरक्षण या सुविधा पर फैसला लिया जा सकता है।








