It is mandatory for all departments to keep 10 percent trainees of the working posts.

सभी विभागों को कार्यरत पदों के 10 प्रतिशत प्रशिक्षु रखना अनिवार्य : एडीसी

एडीसी गुरुवार को जिला सचिवालय सभागार में अप्रेंटिस ट्रेनी से संबंधित बैठक में अधिकारियों और प्राइवेट कंपनियों के प्रतिनिधियों को जरूरी दिशा-निर्देश दे रहे थे। उन्होंने शिक्षुता अधिनियम 1961 व ...