रेवाड़ी –जिला खजाना अधिकारी सतीश कुमार ने बताया कि सभी (सेवानिवृत) पैंशनर नवंबर माह में अपने-अपने जीवन प्रमाण पत्र सक्षम अधिकारी से प्रमाणित करवाकर जिला खजाना कार्यालय में जमा करवाएं। उन्होंने स्पष्ट किया कि पैंशनरों को जीवन प्रमाण पत्र के साथ अपना मूल पीपीओ तथा एक ओरिजनल पहचान पत्र (आधार कार्ड, पैन कार्ड आदि) के साथ इनकी फोटो प्रति अपने साथ खजाना कार्यालय में लाना अनिवार्य है ताकि बाद में उन्हें किसी परेशानी का सामना न करना पड़े। उन्होंने स्पष्टï किया कि बैंक से पैंशन प्राप्त करने वाले पैंशनर्स अपना जीवन प्रमाण पत्र बैंक में ही जमा करवाएं।
यह रहेगा लाईफ सर्टिफिकेट जमा करवाने का शैडयूल
जिला खजाना अधिकारी ने बताया कि 2 से 10 नवंबर तक ए, बी, सी, डी अक्षर नाम वाले पैंशनर्स, 11 व 12 नवंबर को ई, एफ, जी, एच, 15 व 16 नवंबर को आई, जे, के, एल, 17 व 18 नवंबर को एम, एन, ओ, पी, 19, 22 व 23 नवंबर को क्यू, आर व एस तथा 24 व 25 नवंबर को टी, यू, वी, डब्ल्यू, एक्स, वाई व जेड नाम के अक्षर वाले पैंशनर्स खजाना कार्यालय में आकर अपने-अपने जीवन प्रमाण पत्र जमा करवा सकते हैं। उन्होंने पैंशनर्स से आह्वïान किया कि वे इस दौरान कोविड-19 के मद्देनजर फेस मास्क लगाकर आएं और हैंड सैनिटाईजर व दो गज की दूरी व अन्य सभी आवश्यक नियमों की पालना सुनिश्चित करें।