- खेती के जोखिम से बचने के लिए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का लाभ उठाएं किसान: डीसी यशेन्द्र सिंह
- –अपनी फसल का बीमा न करवाने के इच्छुक ऋणी किसान 24 जुलाई तक करे आवेदन ऋणी किसानों के लिए यह योजना वैकल्पिक हैं: उपायुक्त
रेवाड़ी, 16 जुलाई। किसान प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना को अपनाये और खेती के जोखिम से बचें। किसान खरीफ की फसलों, धान, कपास, बाजरा, मक्का का इस योजना के तहत आगामी 31 जुलाई तक बीमा करवाकर योजना का लाभ उठाएं। उपायुक्त यशेन्द्र सिंह ने यह जानकारी देते हुए बताया कि सरकार द्वारा योजना के तहत निर्धारित फसल के लिए बीमित राशि एवं प्रीमियम राशि तय की गई है। उन्होंने बताया कि बीमित राशि प्रति एकड़ कपास के लिए 34650.02 धान के लिए 35699.78 ,बाजरे के लिए 16799.33 व मक्का के लिए 37849.89 रूपये निर्धारित कि गई हैं तथा कृषक प्रीमियम कपास के लिए 1732.50, धान के लिए 714.00, बाजरे के लिए 335.99 व मक्का के लिए 357.00 रू.प्रति एकड़ निर्धारित किया गया है।
उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना ऋणी किसानों के लिए वैकल्पिक है। यदि कोई ऋणी किसान अपनी फसल का बीमा नही करवाना चाहता तो वह इस बारे में अपने सम्बंधित बैंक में जाकर 24 जुलाई तक अपना आवेदन दे सकता है। ऐसा आवेदन न करने वाले ऋणी किसानों की फसल का सम्बंधित बैंक द्वारा बीमा कर दिया जाएगा। इसके अलावा गैर ऋणी किसान अपनी फसल का बीमा करवाने के लिए किसी भी कॉमन सर्विस सैंटर से सम्पर्क कर सकते हैं।
अधिक जानकारी के लिए टोल फ्री 1800 180 2117 पर सम्पर्क कर सकते है। फसल बीमा के लिए आधार कार्ड, बैंक खाता संख्या, भूमि एवं फसल बिजाई से सम्बंधित दस्तावेज आवश्यक है।