रेवाड़ी, 13 जुलाई। जिलाधीश यशेन्द्र सिंह ने कोविड-19 संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 व महामारी अधिनियम 1897 के तहत प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए गांव टहना दिपालपुर, राजावास, चौधरीवाड़ा, शिव कॉलोनी रेवाड़ी, सेक्टर-3, मधु विहार, कायस्थवाड़ा, सेक्टर-1, कृष्णा नगर, नई आबादी, पुराना हाउसिंग बोर्ड, जसवंत नगर, आदर्श नगर, कटला बाजार, एमटूके सोसायटी टावर-जी व एफ धारूहेड़ा, सेक्टर-6 धारूहेड़ा, निरंजन कॉलोनी धारूहेड़ा (सभी 8 अगस्त तक प्रस्तावित) को कंटेमेन्ट जोन घोषित किया है। उन्होंने कहा कि कंटेनमेंट जोन में आने वाले सभी लोगों को आरोग्य सेतु एप मोबाइल में डाउनलोड करना होगा। होम आइसोलेट किए गए पीडि़त व्यक्ति को स्वास्थ्य विभाग द्वारा दी सलाह की अनुपालना करनी होगी। स्वास्थ्य विभाग की सलाह न मानने पर आरोपी के विरूद्घ केस दर्ज करते हुए प्रशासन द्वारा बनाए गए आइसोलेशन वार्ड में रखा जाएगा।
जिलाधीश यशेन्द्र सिंह ने सावधानी के तौर टहना दिपालपुर, राजावास, चौधरीवाड़ा, शिव कॉलोनी रेवाड़ी, सेक्टर-3, मधु विहार, कायस्थवाड़ा, सेक्टर-1, कृष्णा नगर, नई आबादी, पुराना हाउसिंग बोर्ड, जसवंत नगर, आदर्श नगर, कटला बाजार, एमटूके सोसायटी टावर-जी व एफ धारूहेड़ा, सेक्टर-6 धारूहेड़ा, निरंजन कॉलोनी धारूहेड़ा के शेष एरिया को बफर जोन में शामिल किया है। जिलाधीश ने कहा कि कोरोना वायरस के संक्रमण के फैलाव को रोकने के लिए सभी संभव उपाय किए जा रहे हैं। जिलाधीश ने कहा कि लोग घबराएं नहीं, कोरोना से बचाव के लिए दो गज की दूरी बनाए रखें, घर से बाहर मास्क का प्रयोग करें, खुले में न थूकें आदि नियमों की अनुपालना करते हुए प्रशासन का सहयोग करें। प्रशासन और जिलावासी मिलकर जिला रेवाड़ी में कोरोना वायरस जैसी वैश्विक महामारी के संक्रमण के फैलाव को रोकने में सक्षम हैं।
जिलाधीश ने कहा कि जिला स्वास्थ्य विभाग को कन्टेनमेंट जोन में कोविड प्रोटोकॉल के तहत कोरोना वायरस की चैन को तोडऩे के लिए सभी उपायों को अमल में लाने के आदेश दिए गए हैं। कोविड-19 प्रोटोकॉल के तहत कनटेनमेंट जोन को पूरी तरह सील करने, सैनिटाइज करने, सभी संभावित के सैंपल लेने, आईएलआई खांसी, जुकाम, बुखार, सांस लेने में तकलीफ आदि के मरीजों के सैंपल लेने, डोर-टू-डोर थर्मल स्क्रीनिंग करने के निर्देश दिए गए हैं। कंटेनमेंट जोन में आवागमन पूरी तरह प्रतिबंधित होने के कारण डीएफएससी विभाग रेवाड़ी और कार्यकारी अधिकारी नप व संबंधित बीडीपीओ द्वारा कंटेनमेंट जोन में घर-घर आवश्यक खाद्य सामग्री पंहुचाने की व्यवस्था की जाएगी।
जिलाधीश ने कन्टेनमेंट जोन में बिजली, पेयजल व अन्य मूलभूत सुविधाएं निर्बाध रूप से जारी रखने के संबधित विभागों को आदेश दिए हैं ताकि कंटेनमेंट जोन में किसी भी नागरिक को कोई परेशानी न हो। जिलाधीश ने कहा कि कंटेनमेंट जोन में सभी संबंधित विभागों की डयूटी आदेशित कर दी गई है। कंटेनमेंट व बफर जोन के ओवरऑल प्रभारी अधिकारी सम्बंधित एसडीएम होंगे। कंटेनमेंट व बफर जोन में उपरोक्त नियमों की अवहेलना करने का आरोपी आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 व आईपीसी की संबंधित धाराओं के तहत दंड का भागी होगा।